*बुरहानपुर दि. 15.09.2025 : -* बुरहानपुर के एक बहु-चर्चित मामले में, 22 वर्षीय फरियादिया एक्सप. की ओर से उनके अधिवक्ता की , *दुष्कर्म एवं दहेज की मांग* के आरोपी *सूफियान* के जमानत आवेदन पर आपत्ति/दलील सुनने के पश्चात तथा आरोपी /सूफियान के वकील की दलीलें सुनने के पश्चात , *मा. द्वितीय सत्र न्यायालय बुरहानपुर* ने, आरोपी सुफियान को जमानत पर छोड़े जाने के आदेश जारी किए । आरोपी की ओर से अधिवक्ता-द्वय श्री मनोज कुमार अग्रवाल/श्री अजहर हुसैन ने बताया कि, अपने आदेश में मा. न्यायालय ने माना कि, यदि आरोपी की मंशा प्रारंभ से ही धोखा देने की होती तो वह मंगनी (सगाई) भी नहीं करता, ऐसे में आरोपों की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त करते हुए , मा. न्यायालय ने उनके मुवक्किल/आरोपी को जमानत पर छोड़े जाने के आदेश जारी किए। उल्लेखनीय है कि 4 दिन पूर्व दि. 11.09.2025 को बुरहानपुर निवासी *”21 वर्षीय सुफियान”* के विरुद्ध बुरहानपुर की ही निवासी *22 वर्षीय फरियादीया-एक्स* ने “दुष्कर्म एवं दहेज की मांग” का आरोप लगाते हुए थाना गणपति नाका में धारा 69 बी.एन.एस. तथा धारा 3/4 दहेज प्र. अधिनियम के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करवाई थी । जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी / सूफियान को गिरफ्तार कर जेल में निरुद्ध कर दिया था, जिस पर आज मा. सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के पश्चात, आरोपी / सुफियान अपने घर वापस आ गया है ।
बुरहानपुर दि. 15.09.2025
*(एडवोकेट मनोज कुमार अग्रवाल) 9425 085991*

